परिचय नागालैंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 2024
नागालैंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (CMHIS) एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे नागालैंड सरकार ने राज्य के नागरिकों को आर्थिक संकट में स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया है। यह योजना उन नागरिकों के लिए एक बड़ा सहारा है जो चिकित्सा खर्चों को वहन करने में असमर्थ हैं। नागालैंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे उचित चिकित्सा सेवाओं का लाभ बिना किसी आर्थिक बाधा के उठा सकें।
नागालैंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को नि:शुल्क और कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। नागालैंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित रह जाते हैं। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को अस्पताल में भर्ती होने, सर्जरी, नैदानिक जांच और अन्य चिकित्सा खर्चों में सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के लाभ
- कैशलेस स्वास्थ्य सेवा: नागालैंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत नागरिक देश के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में नि:शुल्क और कैशलेस चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- बीमा कवरेज: इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, जिससे वे अस्पताल में भर्ती, सर्जरी और अन्य चिकित्सकीय खर्चों का लाभ उठा सकते हैं।
- मातृत्व और पुरानी बीमारियों का कवर: योजना के अंतर्गत पहले से मौजूद बीमारियों, मातृत्व लाभ और एम्बुलेंस शुल्क को भी कवर किया गया है, जिससे लाभार्थियों को सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं एक ही योजना में मिल सकें।
- विशेष स्वास्थ्य पैकेज: नागालैंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत विभिन्न प्रकार के चिकित्सा और सर्जिकल पैकेज शामिल हैं, जिससे नागरिकों को संपूर्ण चिकित्सा सहायता प्राप्त हो सके।
योजना की शर्तें और लाभार्थी श्रेणियाँ
नागालैंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना दो श्रेणियों में विभाजित की गई है, ताकि विभिन्न नागरिकों की चिकित्सा जरूरतों का बेहतर तरीके से ध्यान रखा जा सके।
सीएमएचपीआईएस (जनरल) श्रेणी:
- इस श्रेणी के अंतर्गत वे नागरिक आते हैं जो किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं।
- इस श्रेणी के लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज दिया जाता है।
- इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारी, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के परिवार भी शामिल हैं।
सीएमएचपीआईएस (एचपी) श्रेणी:
- इस श्रेणी में राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी, सेवानिवृत्त विधायक और राज्य के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी और उनके आश्रित आते हैं।
- इस श्रेणी के लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 20 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
- सरकारी कर्मचारी विशेष परिस्थिति में चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं।
पात्रता और आयु सीमा
इस योजना का लाभ सभी स्थानीय और स्वदेशी नागालैंड निवासी उठा सकते हैं। योजना में पंजीकरण के लिए कुछ बुनियादी शर्तें हैं:
- लाभार्थी नागालैंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार का वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता सहित आश्रित सदस्य भी योजना के अंतर्गत आते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
नागालैंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। इच्छुक नागरिक नीचे दिए गए चरणों का पालन करके योजना में पंजीकरण कर सकते हैं:
- ऑनलाइन पंजीकरण: मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपना पंजीकरण करें।
- आवेदन पत्र भरें: व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी के साथ आय और चिकित्सा इतिहास की जानकारी आवेदन पत्र में भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, बैंक खाते की जानकारी अपलोड करें।
- वेरिफिकेशन: पंजीकरण के बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी और आपको स्वीकृति दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़
योजना में आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है जो लाभार्थियों की श्रेणियों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं:
सामान्य जनसंख्या के लिए
- वैध मोबाइल नंबर।
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र या आईआरसी।
सरकारी कर्मचारी
- सरकारी पहचान पत्र।
- नियुक्ति आदेश।
पेंशनभोगी: