असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 18 अक्टूबर को गुवाहाटी में “मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान” (CMAAA) 2.0 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इस अभियान का पहला चरण, CMAAA 1.0, पहले ही असम के 25,238 लाभार्थियों को 510 करोड़ रुपये वितरित कर चुका है। अब CMAAA 2.0 के माध्यम से 75,000 नए लाभार्थियों को आर्थिक मदद देकर उन्हें सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत न केवल आर्थिक सहायता बल्कि मार्गदर्शन और प्रेरणा का भी प्रावधान है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास और साहस का विकास हो सके।
आत्मनिर्भर असम अभियान की आवश्यकता
असम में रोजगार के सीमित अवसरों के कारण कई युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य उन्हें स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर एक स्थिर आय स्रोत हासिल कर सकें। इस अभियान में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का समावेश भी किया गया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को सूक्ष्म ऋण की सुविधा मिल सके और वे अपने उद्यम को सफल बना सकें।
आत्मनिर्भर असम अभियान के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है:
वित्तीय सहायता:
- पेशेवर कोर्स (जैसे इंजीनियरिंग और चिकित्सा) के छात्रों को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद।
- गैर-पेशेवर कोर्स के छात्रों को 2 लाख रुपये तक की सहायता।
पात्रता शर्तें:
- अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है।
- आवेदक असम का स्थायी निवासी हो और उसका बैंक खाता अप्रैल 2024 से पहले का होना चाहिए।
- आवेदक बैंक का ऋण बकाया धारक नहीं होना चाहिए, और उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य ने CMAAA 1.0 का लाभ न लिया हो।
मार्गदर्शन और समर्थन:
पहले चरण के लाभार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए 130 मेंटर नियुक्त किए गए हैं, जो नए लाभार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे और उन्हें सफल होने में मदद करेंगे। यह योजना आर्थिक सहायता के साथ मानसिक समर्थन भी प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सहयोग:
अभियान को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जोड़कर छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को आसान ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे युवा अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें।
आवेदन प्रक्रिया
- CMAAA 2.0 के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। 18 नवंबर तक इच्छुक लाभार्थियों को CMAAA पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। प्रक्रिया के अंतर्गत:
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना।
- आवश्यक शैक्षणिक और पहचान दस्तावेज अपलोड करना।
- बैंक खाता विवरण देना।
- इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी और योग्य लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा।
अभियान के अतिरिक्त प्रावधान
- अभियान में कुछ और विशेष प्रावधान शामिल हैं
- आवेदक का परिवार CMAAA 1.0 से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
- आवेदन करते समय आवेदक की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास बैंक खाता होना आवश्यक है ताकि आर्थिक सहायता सीधे खाते में जमा हो सके।
आत्मनिर्भर असम अभियान: असम में आत्मनिर्भरता की नई दिशा
यह योजना राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भरता के नए रास्ते पर ले जाने का एक प्रयास है। CMAAA 2.0 के माध्यम से राज्य के अधिकतम युवाओं को जोड़कर उन्हें स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे असम का हर युवा आत्मनिर्भर बन सके और राज्य की आर्थिक उन्नति में योगदान दे सके।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान” असम सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर भविष्य के लिए प्रेरित करती है। इस योजना से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और युवाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा, जिससे असम आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा।