गुजरात सरकार राज्य के विधवा महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना लेकर आयी है| जिसका नाम गुजरात विधवा सहाय योजना 2024 (GUJARAT VIDHVA SAHAY YOJANA 2024) जो अब नए नाम से जाना जा रहा है गंगा स्वरूप योजना यह योजना गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग अंतर्गत चलाए जा रहा है I
गुजरात विधवा सहाय योजना (GUJARAT VIDHVA SAHAY YOJANA 2024 ) अंतर्गत लाभार्थी को गुजरात सरकार की तरफ से हर महीने लाभार्थी को वर्ष ₹1250 यानी वार्षिक 15000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती हैI जो लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैI आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि 2019 में मासिक पेंशन ₹1000 दी जाती थी लेकिन अब वह बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई है I गुजरात सरकार द्वारा गंगा स्वरूप योजना का शुभारंभ करने का मुख्य उद्देश्य समाज में जो गरीबों एवं कर्मचारी वर्ग की महिलाओं को इस योजना के तहत दी जाने वाले आर्थिक सहायता से महिलाओं को सशक्त और उनको आत्मनिर्भर बनाना हैI
तो दोस्तों इस लेख में गुजरात सरकार की इस योजना की जानकारी पूरी विस्तार से जानेंगे, साथ ही इस योजना के लाभ, पात्रता का मापदंड, आवेदन की प्रक्रिया इन सब की भी जानकारी को साझा करेंगे तो इसलिए को पूरे ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर पढ़ें |
लाभार्थी राज्य गुजरात किसने शुरू किया गुजरात सरकार ने लाभ किसे मिलेगा गुजरात की विधवा महिलाओं को योजना कब शुरू हुई साल 2019 में आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के बीच
योजना का नाम
गुजरात विधवा सहाय योजना (गंगा स्वरुप योजना )
गुजरात विधवा सहाय योजना 2024 क्या है? (WHAT IS VIDHAVA SAHAY YOJANA 2024 )?
गुजरात विधवा सहाय योजना राज्य के विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है I यह योजना गुजरात सरकार द्वारा की गई है| महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं I योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो महिला अपने पति के निधन के बाद अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। उनके आत्म-सम्मान को बढ़ाना और बेहतर जीवन जीने में उनका समर्थन करना।
यही गुजरात सरकार का उद्देश्य है विधवा सहायक योजना के तहत राज्य में रहने वाले उन पात्र महिलाओं को गुजरात सरकार 1250 रुपए पेंशन राशि दी जाती है | जो उनके DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा किए जाते हैं | अब तक गुजरात सरकार द्वारा 33 लाख विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ दे चुकी है I
गुजरात विधवा सहाय योजना 2024 का उद्देश्य : (Objective of Vidhva Sahay Yojana 2024)
निराधार विधवा महिलाओं के लिए समाज में उनको सम्मान पूर्ण जीवन जीने के लिए गुजरात सरकार ने WOMEN AND CHILD’S DEVELOPMENT DEPARTMENT (WCD) द्वारा विधवा महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता राशि मदद के रूप में देने के लिए गंगा स्वरूप योजना की शुरुआत की गई | इस योजना का मुख्य उद्देश्य गुजरात राज्य के उन विधवा उनको मदद करना और जो अपने पति की मृत्यु के बाद परिवार की देखभाल करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने की आवश्यकता है | तो इस योजना के तहत गुजरात सरकार पात्र विधवा महिलाओं के लिए मासिक 1250 रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करती है इस सहायता से विधवा महिलाओं को अपना जीवन यापन अच्छे से जी सके और इस योजना के तहत दिए जाने वाली राशि विधवा महिलाओं के सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है I
गुजरात विधवा सहाय योजना 2024 के लाभ (Benefits of Vidhva Sahay Yojana)
गुजरात विधवा सहाय योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी | इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को उनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद उनका आर्थिक सहायता राशि की आवश्यकता होती है | इसीलिए गुजरात सरकार ने उन सभी विधवा महिलाओं के लिए मासिक 1250 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया जाता है अब तक इस योजना का लाभ 1.64 लाख से बढ़कर 3.70 लाख हो गई है | सरकार का यही लक्ष्य लगभग 33 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करना है | उन सभी विधवा महिलाओं को इस सहायता से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है यह नए उठाए गए कदम गुजरात सरकार की एक नई पहल है I विधवा सहाय योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, और इसके शुभारंभ के बाद से लाभार्थियों की संख्या में बहोत सारी बढ़ोत्तरी हुई है । इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर गंगा स्वरूप योजना का लाभ ले सकते हैं
गुजरात विधवा सहाय योजना के लिए पात्रता क्या है? (ELIGIBILITY)
गुजरात विधवा सहाय योजना जिसे अब गंगा स्वरूप योजना से जाना जाता है के लिए पात्रता का मापदंड नीचे दे गए निम्नलिखित से है I
- गुजरात विधवा सहायक योजना के लिए पात्र होने के लिए गुजरात राज्य की स्था स्थाई निवासी होना अनिवार्य है I
- इस योजना में आवेदक विधवा की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में होने चाहिए I
- यदि पति की मृत्यु के बाद आवेदक की पुनः विवाह होती है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा |
- विधवा महिला के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए I
- आवेदक विधवा महिला को सरकारी पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त कहीं से भी नहीं होना चाहिए I
- आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 1,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए I
- आवेदक विधवा महिला का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है I
गुजरात विधवा सहाय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज : (DOCUMENT)
- आवेदक महिला आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक पहचान पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
गुजरात विधवा सहाय योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है ?
गुजरात विधवा सहाय योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आपको नीचे दिए स्टेप बाय स्टेप चरणों का पालन करना होगा:
- विधवा लाभार्थियों को सबसे पहले सभी दस्तावेज एकत्र करने होंगे।
- सभी दस्तावेज एकत्रित करने के बाद यदि ग्राम पंचायत का कोई लाभार्थी है तो उसे वीसीई के पास जाना होगा।
- और यदि लाभार्थी तालुका/नगर पालिका क्षेत्र से है तो उसे मामलतदार कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से जाना होगा।
- वीसीई या मामलतदार कार्यालय का कंप्यूटर ऑपरेटर आपको विधवा सहाय योजना गुजरात फॉर्म PDF देगा ।
- जिसमें आवेदक को फॉर्म की सारी जानकारी भरनी होगी। जिसके साथ सभी दस्तावेज (DOCUMENT) देने होंगे.
- विवरण भरने के बाद तलाटीश्री के हस्ताक्षर और सिक्के को सत्यापित किया जाना चाहिए।
- फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से डिजिटल गुजरात पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे ।
- डिजिटल गुजरात पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को एक रसीद जारी की जाएगी।
- विधवा लाभार्थी के ऑनलाइन आवेदन की पुष्टि की जाएगी।
- अंत में, लाभार्थी एनएसएपी पोर्टल पर अपना आवेदन नंबर ऑनलाइन देख सकते हैं ।
गुजरात विधवा सहायता योजना जारी रखने की शर्तें
गुजरात विधवा लाभार्थियों को अपनी सहायता जारी रखने के लिए कुछ सामान्य शर्तों का पालन करना होगा। जो निम्नलिखित है।
- प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में विधवा लाभार्थियों का पुनर्विवाह नहीं किया जाता है। इस संबंध में तलातिश्री का प्रमाण पत्र संबंधित मामलतदार कार्यालय में जमा करना होगा।
- विधवा सहायता योजना का लाभ जारी रखने के लिए लाभार्थियों को पारिवारिक आय प्रमाण पत्र हर तीन साल में जुलाई माह में संबंधित मामलतदारश्री के कार्यालय में जमा करना होगा।
गुजरात विधवा सहाय योजना हेल्पलाइन नंबर
गुजरात विधवा सहाय योजना ऑनलाइन भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए डिजिटल गुजरात पोर्टल पर एक हेल्पलाइन की घोषणा की गई है। डिजिटल पोर्टल के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिजिटल गुजरात पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 18002335500। इसके अलावा राज्य स्तर पर विधवा विधवा सहाय हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की गयी है. जिसका नंबर 155209 है